राजस्व भूमि पर बने पक्के मकान का होगा अब पक्का कागजात
रायपुर।। राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक 2022 पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में लिखित धारा 158 को संशोधित किया गया है। संशोधित उपरांत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 की उप धारा 3 के पश्चात उप धारा 4 जोड़ा गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति या परिवार राज्य सरकार ,कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित राजस्व भूमि में पट्टे के आधार पर काबिज है और उन्हें का बीज हुए 20 वर्ष पूर्ण हो गया है तो ऐसे परिवारों को उस भूमि का मालिक समझा जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उन्हें पक्का पट्टा आवंटित कर दिया जाएगा और उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा।
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